Breaking News

मतदान के दिन 9 व 12 नवंबर को सभी मतदाओं को मिलेगा मतदान के लिए अवकाश:शांतनु

 >>>जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव-2022 के तहत 9 नवंबर को जिला कुरुक्षेत्र में जिला परिषद व ब्लॉक समिति सदस्य पद और 12 नवंबर को पंच-सरपंच पद के लिए चुनाव होगा

>>>>निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार सभी संबंधित मतदाताओं को मतदान वाले दिन वेतन सहित अवकाश मिलेगा। इसमें सरकारी कार्यालय, निजी क्षेत्र के संस्थान, उद्योग, शिक्षण संस्थानों सहित सभी प्रतिष्ठानों में काम करने वाले अधिकारी व कर्मचारी शामिल है




कुरुक्षेत्र , ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा।

8 नवंबर


      हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से  आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों में जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा-135 बी में कर्मचारियों को मतदान के लिए भुगतान अवकाश का प्रावधान किया गया है।


 जिला में मतदान 9 व 12 नवंबर को होना है जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश नहीं है। इसलिए जिले के सभी पंजीकृत मतदाताओं को जो की किसी सरकारी व निजी कार्यालय, उद्योग, निजी क्षेत्र के संस्थान, शिक्षण संस्थान सहित अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत है, उनको 9 व 12 नवंबर को पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में मतदान करने के लिए वेतन सहित अवकाश मिलेगा।


 सभी सरकारी कार्यालय, निजी संस्थान, उद्योग, शिक्षण संस्थान, फैक्ट्री सहित सभी प्रतिष्ठानों को इन नियमों का पालन करना जरूरी है। मतदान के लिए किसी कर्मचारी को नियोक्ता अवकाश देने से मना नहीं कर सकता। हर मतदाता को इस दिन वोट डालने का अधिकार है, जिसके लिए वह अपनी संस्थान से अवकाश ले सकता है

No comments

होम | गोपनीयता | साईट जानकारी | विज्ञापन रेट | आर्काईव | अस्वीकरण | हमारे साथ काम करें | हमारे बारे में | हमसे संपर्क करें |