अब सभी कृषि उत्पादों पर लग सकता है हरियाणा ग्रामीण विकास शुल्क
- हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) अधिनियम, 2022 प्रारंभ करने को मिली मंजूरी
- हरियाणा में 1 अक्तूबर, 2022 से लागू होने जा रहा है संशोधित अधिनियम
चंद्रमोहन शर्मा। विलेज ईरा
चंडीगढ़/सिरसा। हरियाणा में 1 अक्तूबर, 2022 से सभी कृषि उत्पादों पर हरियाणा ग्रामीण विकास शुल्क लगाया जा सकता है। (Now-Haryana-Rural-Development-Fee-can-be-imposed-on-all-agricultural-products) मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में यहां आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 की धारा 5(1) में संशोधन करने के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम (संशोधन) 2022 के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है। अधिनियम अब हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम (संशोधन) 2022 कहलाएगा और यह 1 अक्तूबर, 2022 से प्रभावी होगा। राज्य सरकार 1 अक्तूबर, 2022 से सभी किस्मों के धान सहित अन्य सभी कृषि उत्पादों पर निर्धारित दर से हरियाणा ग्रामीण विकास शुल्क लगा सकेगी। हालांकि, प्रसंस्करण के लिए लाए गए कृषि उत्पाद के मामले में कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। कोई भी लेन-देन जिसमें खरीदी या बेची गई कृषि उपज की डिलीवरी वास्तव में नहीं की जाती है और डीलर पर केवल उस लेनदेन के संबंध में शुल्क लगाया जाएगा।
यह भी पढें...
हिन्दुस्तान की ग्राम पंचायतों के लिए रोल मॉडल है यह गाँव
देश का पहला गाँव जहाँ लगा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट
इस युवक की जिद्द ने गाँव को बना डाला रूरल टूरिज्म का हब
सरकारी फंड डकारने वाले भ्रष्टाचारियों को यहाँ पकड़वाओ, सरकार से सम्मान पाओ
90 प्रतिशत से अधिक बिजली बिलों का डिजिटल भुगतान करवाने वाली ग्राम पंचायतों को मिलेंगे 2 लाख रुपए
गाँवों की धड़कन विलेज ईरा समाचार पत्र को पढ़ने के लिए जल्दी से लोगिन करें
विलेज ईरा के फेसबुक पेज को लाईक व फोलो करने के लिए नीचे दिए लिंक पर करें क्लिक
https://www.facebook.com/www.villageera.in/
विलेज ईरा के फेसबुक ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर करें ज्वाईन
https://www.facebook.com/groups/villageeeranews
विलेज ईरा से ट्विटर पर जुड़ें
https://twitter.com/VillageEra
विलेज ईरा के यू-ट्यूब चैनल को सब्सक्राईब करें
https://www.youtube.com/channel/UCM58Tgi-eFFG4PKBWg3fOgg
No comments